6 मई की विज्ञप्ति शनिवार की कुर्सी से पहले की है। सालसा ने 9 मई को नेशनल लोक अदालत लिखी। राज्य शासन ने नागरिक कल्याण और आर्थिक संबल का उद्देश्य बताया। संपत्ति, जल और अन्य उपभोक्ता कर के लंबित प्रकरणों में सरचार्ज पर 100 प्रतिशत तक छूट।

50 हज़ार तक संपत्ति कर और 10 हज़ार तक जलकर बकाया पर सरचार्ज पूर्णतः माफ। अधिक राशि पर स्लैब 25 से 75 प्रतिशत। वित्तीय वर्ष 2025-26 तक बकाया पर वन-टाइम सेटलमेंट। छूट के बाद शेष अधिकतम दो किस्त; कम से कम 50 प्रतिशत लोक अदालत के दिन जमा अनिवार्य।

निपटान इस फाइल में नहीं

शासन ने अधिक से अधिक सहभागिता की अपील की। नगरीय निकायों को एकमुश्त राजस्व मिलने का वाक्य भी है। समता 9 मई की निपटान तालिका यहाँ नहीं जोड़ता। चित्र सम्मेलन मंच का संदर्भ है, लोक अदालत पटल का नहीं।

मुख्य बातें

  • 9 मई, शनिवार; सभी जिला और तहसील व्यवहार न्यायालय।
  • स्लैब: 50k/10k तक पूर्ण सरचार्ज माफी; ऊपर 25–75 प्रतिशत।
  • लोक अदालत दिन कम से कम 50 प्रतिशत शेष जमा—शर्त है, रसीद नहीं।

स्रोत और संदर्भ

  1. मध्य प्रदेश जनसंपर्क · लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए प्रदेश में 9 मई को नेशनल लोक अदालत ↗6 मई 2026

सार्वजनिक प्राथमिक स्रोतों पर आधारित संपादित लेख। स्रोत जाँच: 17 सितंबर 2026।

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